भारत में कोरोना वाइरस से 73 लोग संक्रमित, 123 साल पुराने कानून रोकेगा कोरोना

नोएडा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आज संसद में बताया कि पूरी दुनिया के 124 देशों में कोरोना फैल चुका है। 32 देशों में इस बीमारी की वजह से मौत भी हुई है। अभी तक कुल 126414 लोग इससे प्रभावित हुए हैं, जिसमें 4635 लोगों की मौत हो चुकी है। 68313 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 53466 लोग अभी बीमार हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत में 30 एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की जा रही है। संदेह होने पर उनके बारे में राज्यों को सूचित किया जा रहा है। उनके ऊपर विशेष निगरानी रखी जा रही है।



भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 73 हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय इसकी पुष्टि की है। केरल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। कुल 73 मामलों में, 56 भारतीय नागरिक हैं, जबकि 17 विदेशी हैं। केंद्र ने कोरोना मामलों को और अधिक फैलने से रोकने तथा एक व्यापक और मजबूत प्रणाली का निर्माण करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दुनिया भर में अब तक कुल 1,21654 पॉजिटिव कोरोनोवायरस केस हो चुके हैं। कोरोनोवायरस के बारे में किसी भी जानकारी के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23978046 पर लोग संपर्क कर सकते हैं।


कोरोना वायरस कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए कर्नाटक ने एक अधिसूचना जारी कर 123 साल पुराने एक क़ानून के प्रावधानों को लागू किया है.


इसके बाद अब ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि इस वायरस के संक्रमिक व्यक्ति अस्पताल से भागें नहीं और क्वारंटाइन के सभी नियमों का पालन करें.


महामारी रोग क़ानून 1897 नाम के इस क़ानून का इस्तेमाल विभिन्न स्तर पर अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं को बंद करने, किसी इलाक़े में आवाजाही रोकने और मरीज़ के उसके घर या अस्पताल में क्वारंटाइन करने के लिए किया जाता है.


हाल में मेंगलुरु हवाई अड्डे पर जब कोरोना वायरस संक्रमण के लिए जाँच हो रही थी उस वक़्त दुबई से आ रहे एक यात्री को मामूली बुख़ार था.


इस यात्री को तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया गया ताकि आगे की विस्तृत जाँच के लिए उनके नमूने लिए जा सकें, लेकिन ये यात्री अस्पताल से भाग गए.