नोएडा। जिला मजिस्ट्रेट बीएन सिंह ने आज व्यवसायिक विक्रेताओं/ सेवा प्रदाताओं एवं उनके प्रबंधकों, कर्मचारियों तथा प्रतिनिधियों को आदेशित किया है कि जनपद गौतमबुद्ध नगर स्थित फल, सब्जी, किराना, फार्मा, मेडिकल एवं अन्य अनिवार्य जीवन रक्षक सामग्री का विक्रय तथा होम डिलीवरी करने वाले सभी प्रतिष्ठान प्रातः 6:00 से रात्रि 11:00 बजे के मध्य खोले जाएं।
उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त पेट्रोल पंप, आकस्मिक सेवा, अस्पतालों के निकट स्थित मेडिकल स्टोर इत्यादि वह प्रतिष्ठान जो सामान्यतः 24 घंटे खुलते रहे हैं, वह 24 घंटे कार्य करते रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आदेश का उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से साथ में प्रदाता के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत भी दंडनीय होगा।