शाहीन बाग का धरना अभी चलेगा 5 लोगों के दम पर, इस मार्ग पर यातायात संचालित करना मुश्किल

नई दिल्ली। दिल्ली के शाहीन बाग के धरना को खत्म कराने की जद्दोजहद कोशिश के बाद भी धरना जारी रहेगी. यह धरना सिर्फ 5 लोगों के दम पर चलेगी.  कोरोना वायरस के मद्देनजर लग रहा था कि शाहीन बाग का धरना समाप्त हो जाएगा और लाखों लोगों को इस मार्ग से आने-जाने की आजादी मिल जाएगी.  फिलवक्त यह स्थिति सामने नहीं आ सकी है। अभी धरना जारी है, लेकिन इस धरने में भीड़-भाड़ बिल्कुल नहीं रहेगी.



बताया गया है कि शाहीन बाग में सिर्फ 5 लोगों को धरने पर बैठने की इजाजत मिली है. वहीं जूता चप्पल  भी अलग रखा गया है. जरूरी सुरक्षा के उपाय किए गए हैं. महिलाओं को हमजत सूट पहनने को कहा गया, हमजत सूट से बॉडी पूरी तरह ढकी हुई होती है. प्रोटेस्ट में 5 लोगों को बैठने की इजाजत है जिसमें दादी और नानी शामिल हैं.


इससे पहले दिल्ली पुलिस ने शनिवार को इंडिया इस्लामिक सेंटर में शाहीनबाग के प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर बैठक की थी. यहां पर दिल्ली पुलिस ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को देखते हुए लोगों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की थी. इस बैठक में डीसीपी साउथ ईस्ट समेत दिल्ली पुलिस के कई सीनियर ऑफिसर भी मौजूद थे.


वहीं प्रदर्शनकारियों की तरफ से इंडिया इस्लामिक सेंटर के प्रेसिडेंट सिराजुद्दीन, सेक्रेटरी बदरुद्दीन और शाहीनबाग में प्रदर्शन करने वाले 7 प्रदर्शनकारियों ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया. इसमें एक धरना को समाप्त करने का इच्छुक था तो दूसरा पक्ष समर्थन में खड़ा था.


उधर, दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि पूरे देश में कोरोना वायरस फैल रहा है , इसलिए वो प्रदर्शन बंद कर दें. कम से कम जनता कर्फ्यू वाले दिन प्रदर्शन नहीं करें. इंडिया इस्लामिक सेंटर के सदस्यों ने भी पुलिस का समर्थन किया.


बता दें कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए शाहीन बाग से प्रदर्शनकारियों को हटाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा. वकील अमित साहनी और बीजेपी नेता नंद किशोर गर्ग ने याचिका दाखिल की है.


याचिका में कहा गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट से लेकर सभी अदालतों में कोरोना के प्रभाव से बचने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. स्कूल, कॉलेज, मॉल और सिनेमाघर सब बंद हैं. ऐसे में धरने-प्रदर्शन की कैसे इजाजत दी जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से प्रदर्शन खत्म करने के आदेश दिए जाएं.