नई दिल्ली। यदि कोई भी व्यक्ति व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया (फेसबुक ,टि्वटर, इंस्टाग्राम ) इत्यादि पर सांप्रदायिक उन्माद भड़काने वाले मैसेज फैलाने का दोषी पाया गया तो कानून के तहत 3 साल तक की हो सकती है जेल की सजा। दिल्ली सरकार ने इस बाबत कड़ी फैसला लिया है ताकि सोशल मीडिया के माध्यम से सांप्रदायिक उन्माद फैलाए जाने से रोका जा सके।
आप भी करें मदद, अगर कोई आपको व्हाट्सएप या किसी व्हाट्सएप ग्रुप या अन्य सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक भड़काने और फैलाने वाली सामग्री या ।मैसेज भेजता है तो तुरंत उस का स्क्रीनशॉट या वह वीडियो नीचे दिए गए सरकारी नंबर पर भेजें।