चुनाव आयोग के दिशा- निर्देश का पालन करेंगे प्रिंटिंग प्रेस : डीएम

नोएडा।  निर्वाचन से संबंधित पम्पलेंट, पोस्टर आदि मुद्रण सामग्री प्रकाशित करने में जनपद की समस्त प्रिंटिंग प्रेस स्वामी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा उनका लाइसेंस निरस्त हो सकता है। इस संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के उपबंधो के अंतर्गत उल्लंघन करने पर प्रिंटिंग प्रेस स्वामी को 6 माह की सजा हो सकती है या 2000 का हो सकता है जुर्माना। 



जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला अधिकारी बीएन सिंह ने जनपद के समस्त प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों का आह्वान करते हुए कहा कि वर्तमान में जनपद में लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 की चुनाव प्रक्रिया संचालित है। चुनाव से संबंधित पम्पलेंट, पोस्टर आदि सामग्री प्रकाशित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित नियम निर्धारित हैं। उसी के अंतर्गत सभी प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों को चुनाव सामग्री प्रकाशित करनी होगी। आयोग के नियम के अंतर्गत चुनाव संबंधी प्रचार सामग्री प्रकाशित करने पर सभी प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से आयोग के निर्धारित परिशिष्ट क पर घोषणा पत्र दो गवाहों के साथ प्राप्त करने के उपरांत संबंधित सामग्री प्रकाशित की जाएगी। उसके उपरांत प्रिंटिंग प्रेस स्वामी द्वारा परिशिष्ट ख भरते हुए निर्धारित मानकों सहित आने वाले व्यय संबंधी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को 3 दिन के भीतर उपलब्ध करानी अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध उपरोक्त दंडात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।


इस संबंध में आयोग के व्यापक दिशा निर्देश एवं निर्धारित परिशिष्ट क एवं ख डीएम वार रूम के माध्यम से समस्त जनपद वासियों को भेजा जा रहा है। जिसका सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार एवं प्रिंटिंग प्रेस की स्वामी अवलोकन कर सकते हैं तथा चुनाव प्रचार सामग्री प्रकाशित करने में उसका अक्षर से पालन सुनिश्चित करेंगे।