अयोध्या मामले में 18 जुलाई तक मध्यस्थता पैनल को मिली मोहलत, 25 जुलाई से रोजाना सुनवाई होगी
नई दिल्ली। आज अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल से रिपोर्ट तलब की है। मामले में गठित मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट के आधार पर ही उच्चतम न्यायालय यह फैसला करेगा कि आगे सुनवाई होगी या नहीं। अगर पैनल की रिपोर्ट कारगर नहीं रहती है तो 25 जुलाई से मामले में सुप्रीम कोर्ट रोजाना सुनवाई करेगा।

 


मामले की सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस की बेच कहा कि मध्यस्थता पैनल को अनुवाद में देरी हो रही थी, इसी वजह से उन्होंने अधिक समय मांगा था। मध्यस्थता पैनल को भंग करने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने कहा, “हमने मध्यस्थता पैनल गठित किया है। हमें रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। मध्यस्थता करने वालों को इस पर रिपोर्ट पेश करने दीजिए।

मामले में याचिकाकर्ता ने कहा कि इस विवाद को निपटाने के लिए 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एफएम कलीफुल्ला की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की कमेटी गठित हुई थी। लेकिन, इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है। तीन बैठकें हो चुकी हैं। लेकिन, कोई हल नहीं निकला है। अदालत इसमें तुरंत सुनवाई करे।