भोपाल रेप केस : रेपिस्ट को 1 माह के अंदर मिली फांसी की सज़ा



 


प्रतीकात्मक तस्वीर




भोपाल।  चर्चित मांडवा बस्ती रेप और हत्या मामले में गुरुवार को कोर्ट का फैसला आ गया. कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. 8 जून को नाबालिग बच्ची से रेप के बाद हत्या कर दी गई थी. आरोपी ने बच्ची के शव को नाले में फेंक दिया था. 9 जून की सुबह बच्ची की लाश मिली थी. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को कुछ दिन की मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया था. घटना के एक महीने के भीतर ही कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा दी है. जज कुमुदिनी पटेल ने ये फैसला सुनाया.

फैसला सुनते समय आरोपी विष्णु कोर्ट रूम में बिल्कुल शांत खड़ा रहा. फांसी की सजा सुनते ही आरोपी की आंखों में आंसू आ गए और फैसले की कॉपी पर जब उसके हस्ताक्षर करवाए जा रहे थे तो उसके हाथ कांप रहे थे. वहीं फैसला सुनते ही बच्ची के परिजन भी कोर्ट रूम में ही रो पड़े. बच्ची की मां को वहां मौजूद अन्य परिजन बाहर लेकर आए.

कोर्ट ने इसे जघन्यतम अपराध मानते हुए फैसला सुनाया है. कोर्ट में चार्जशीट फाइल होने के 18 दिनों के भीतर फैसला सुना दिया गया.

बता दें क‍ि भोपाल के कमला नगर इलाके में एक नाले से एक नाबालिग लड़की का शव मिला था. उसके शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई. बच्ची शाम से लापता थी. बच्ची के साथ रेप और हत्या के आरोपी 35 साल के विष्णु प्रसाद उर्फ बबलू को भोपाल से लगभग 250 किलोमीटर दूर ओंकारेश्वर के पास मोरटक्का में गिरफ्तार किया गया था.