भ्रष्टाचार के आरोपी यादव सिंह को मिली ज़मानत

नई दिल्ली। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने नोएडा प्राधिकरण के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह को आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में जमानत दे दी। लेकिन न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को इस बात की छूट दी कि यदि यादव सबूत के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करें तो वह जमानत रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है।



सीबीआई ने सख्त आपत्ति जताई कि यदि सिंह को जमानत पर रिहा किया गया तो वह सबूत के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। सीबीआई के आरोप-पत्र में कहा गया है कि सिंह ने अप्रैल 2004 से चार अगस्त, 2015 के बीच आय से अधिक 23.15 करोड़ रुपये जमा किए, जो उनकी आय के स्रोत से लगभग 512 प्रतिशत अधिक है।