प्लास्टिक की कप से चाय की चुस्कियाँ लेना करें बंद, अन्यथा जुर्माने के लिए रहें तैयार

नोएडा।  प्लास्टिक बेचने और कचरा फैलाने वालों की अब खैर नहीं है. सरकार ने नई पॉलिसी को अधिसूचित करते हुए भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान कर दिया है.प्लास्टिक की कप में चाय की चुस्कियां भी लेना करें बंद। प्लास्टिक हर तरह से आपके जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है।



2 अक्तूबर को प्लास्टिक-पॉलीथीन के खिलाफ 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान शुरू हुआ है. इस कड़ी में अब सख्ती बरतने की भी तैयारी कर ली गई है. इंसानों के साथ-साथ जानवरों के लिए खतरा बन चुके प्लास्टिक से बनी चीजों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों में शामिल प्लास्टिक प्लेट, चम्मच, कांटे, कटोरी, गिलास, स्ट्रॉ आदि की बिक्री पर सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगाते हुए दुकानदारों को तीन महीने के भीतर स्टॉक क्लीयर करने के निर्देष दिए हैं. ऐसा नहीं करने पर दुकानदारों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा.


10 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक पकड़ी गई तो 25 हजार रुपये भरना होगा जुर्माना।


किसी दुकान में 10 किलो तक सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुएं पाई जाती हैं तो उस पर 25 हजार रुपये तक जुर्माना किया जाएगा. इसके अलावा 100 ग्राम प्लास्टिक मिलने पर 500 रुपये जुर्माना होगा. अगर कोई व्यक्ति प्लास्टिक-पॉलीथीन कचरा फैलाते पकड़ा गया तो उस पर 1 हजार रुपये तक जुर्माना किया जाएगा.