शाहबेरी में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 3 बिल्डरों की 76 प्रॉपर्टी की अटैच




नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शाहबेरी गांव में वर्ष-2018 में दो इमारतों के धराशायी होने और उसमें नौ लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन ने रविवार को बिल्डरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने तीन बिल्डरों की 76 प्रॉपर्टी अटैच की है। इनमें 74 फ्लैट्स, एक दुकान और एक प्लाट शामिल है। इसके साथ ही प्रशासन ने फ्लैटों की रजिस्ट्री कराकर रहे रहे बायर्स को भी बड़ी राहत का ऐलान किया है।


सेक्टर-27 स्थित कैंप कार्यालय में  हुई प्रेस कान्फ्रेंस में आज जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि बीते वर्ष शाहबेरी में दो इमारतों के धराशायी होने और उस हादसे में नौ लोगों की मौत के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अपने स्तर से कार्रवाई कर रहा है। लेकिन, जिला और पुलिस प्रशासन उस हादसे के बाद शाहबेरी में अवैध रूप से फ्लैट्स बनाने वाले बिल्डरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है।


उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए तीन बिल्डर कंपनियों मान प्रॉपट्रीज एंड डेवलपर्स प्रा.लि. के 45 फ्लैट, मुद्गल्स होम्स प्रा.लि. के 30 फ्लैट, एक दुकान और सलीमुद्दीन व शहाबुद्दीन बिल्डर के एक प्लाट को अटैच किया गया है। इस तरह कुल 76 ऐसी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है, जो बेचा नहीं गया है और उस पर बिल्डर्स का कब्जा है।


उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन पर पहले ही जिला प्रशासन एनएसए की कार्रवाई कर चुका है। प्रॉपर्टी अटैच करने के बाद दादरी के तहसीलदार को प्रशासक नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) में यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। जिन प्रापर्टी को अटैच किया गया है, उनकी वैल्यू लगभग 25 करोड़ है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी 122 प्रापर्टी अटैच की गई थी।