8 वीं कक्षा की 14 वर्षीया छात्रा बनी मां, मचा हडकंप

गढ़वा। झारखंड के गढ़वा जिले के मझिआंव स्थित एक सरकारी आवासीय विद्यालय में पढ़नेवाली आठवीं कक्षा की 14 वर्षीया छात्रा के मां बनने का मामला  सामने आया है. छात्रा ने इसी साल 28 जून को मझिआंव रेफरल अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया. फिलहाल यह बच्चा एक एनएएम के पास है. 






इधर, छात्रा के मां बनने की खबर फैलते ही  शिक्षा  विभाग के अधिकारियों के हाथ-पांव फूलने लगे हैं. मामला संज्ञान में आने पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी  (सीडब्ल्यूसी) ने इसकी जांच की है. इस मामले को सेक्स रैकेट से भी जोड़ कर देखा जा रहा है. 




रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे के जैविक पिता की पहचान कर ली गयी है. इसकी पुष्टि के लिए डीएनए टेस्ट की अनुशंसा करने की तैयारी की जा रही है. जांच रिपोर्ट में आवासीय विद्यालय की वार्डेन, शिक्षिका, एएनएम के अलावा डीइओ और डीएसइ सहित कुल 19 लोगों को दोषी बताया गया है. इसके अलावा जिस घर में छात्र और बच्चे के जैविक पिता मिलते थे, उस घर की मालकिन और उसके पति को भी आरोपी बनाया गया है. 


सीडब्ल्यूसी ने अपनी रिपोर्ट कार्रवाई के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को सौंप दी है. साथ ही आगे की कार्रवाई के लिए सीआइडी के एडीजी, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग नयी दिल्ली, आइसीपीएस के निदेशक सह सचिव, विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सहित डीसी व एसपी को भी पत्र लिखा है. 



छात्रा ने सीडब्लयूसी चेयरमैन को बताया है कि तत्कालीन वार्डेन, शिक्षिका, गार्ड और विद्यालय की एएनएम ने उसे 27 जून की रात 12:30 बजे मझिआंव रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया. 27 जून दोपहर 2:10 बजे उसने सामान्य प्रसव से एक बच्चे को जन्म दिया. प्रसव के बाद जब उसे होश आया, तो उससे कहा गया कि वह कुंवारी है, इसलिए यह बच्चा एएनएम को सौंप दे, नहीं तो बदनामी झेलनी पड़ेगी. 


 संज्ञान में आने पर सीडब्ल्यूसी चेयरमैन उपेंद्रनाथ दुबे ने पांच सदस्यीय टीम गठित की. टीम में सुशील कुमार द्विवेदी, विनय पाल, चाइल्ड लाइन की कंचन अमूल्य तिग्गा, पीएलवी उमाशंकर द्विवेदी और जितेंद्र कुमार शामिल थे. टीम की रिपोर्ट आने के बाद छात्रा व उसकी मां के साथ विद्यालय की चार शिक्षिकाओं, दो सुरक्षा प्रहरी, एक होमगार्ड जवान, दो रसोइया और  एक महिला ने सरकारी गवाह के रूप में बयान दर्ज कराया है. उन्होंने बताया कि उनकी जानकारी व सहयोग से प्रसव कराया गया है. बरडीहा थाना के एएसआइ ने सीडब्लयूसी में लाकर सभी का बयान दर्ज कराया है. 


पॉक्सो एक्ट के तहत डीइओ, डीएसइ, वार्डन, डॉक्टर, एएनएम सहित 19 को  आरोपी बनाया गया। बच्चे के जैविक पिता की पहचान हो गई है।