** फायर स्टेशन अधिकारी नोएडा कुलदीप कुमार की जमानत मंजूर
*** एनओसी देने के नाम पर घूस मांगने का था आरोप
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को नोएडा, गौतम बुद्ध नगर फायर स्टेशन ऑफीसर कुलदीप कुमार की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने दिया है।
याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम ने बहस की। इनका कहना था कि याची को निर्दोष फंसाया गया है। उसने नोएडा में एनओसी का गोरख धंधा करने वाले लोगो के खिलाफ कार्रवाई की थी। उन लोगों ने साजिश कर उसे फंसा दिया है।
याची पर आरोप है कि फायर वेन्डर अरविंद गुप्ता से ₹80 हजार एनओसी देने के लिए मांग की। याची का कहना है कि उसे एनओसी जारी करने का अधिकार ही नहीं है। क्षेत्राधिकारी श्वेताभ पांडेय द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी। याची से कोई बरामदगी नहीं हुई है। ऑडियो क्लिपिंग की साइन्टिफिक जांच नहीं कराई गई है। वह निर्दोष हैं।