कोरोनासे लड़ने के लिए डीएम का कठोर फैसला, एक माह तक किराया वसूली पर लगी रोक, किराया वसूली पर होगी 1 साल की सज़ा

नोएडा। जिलाधिकारी बीएन सिंह ने जनपद के ऐसे भवन स्वामियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है, जो किरायेदारों से भवन का किराया लेने के लिए जबरन बाध्य कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी के कारण गौतमबुद्ध नगर में लॉक डाउन है। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय राजधानी से बड़े पैमाने पर कामगार श्रमिक अपने-अपने जनपदों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं।यह प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां बनती जा रही है।



श्रमिकों का साफ कहना है कि मकान मालिकों द्वारा जबरन मकान को खाली करने के बाध्य किया जा रहा था और लगातार उन्हें भागने पर विवश किया जा रहा था। ऐसे में विकल्प न मिलने पर उनका पलायन जारी हो गया। शहर के सड़कों पर बड़ी तादाद में श्रमिक पलायन करने को विवश हो रहे थे। 


जिला प्रशासन ने वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोग जो पलायन करने को मजबूर हैं, उन्हें आवश्यक आवासीय सुरक्षा मिलनी चाहिए, की बात कही है।


जिलाधिकारी द्वारा साफ कहा गया है कि मकान मालिकों के दबाव के कारण ऐसे लोग मकानों को छोड़कर अपने मूल स्थानों के लिए जाने के लिए विवश हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में दो प्रकार की विकट स्थितियां उत्पन्न हो रही है। पहला,  ऐसे मजदूर, कर्मचारी जनपद के विभिन्न मार्गों पर आकर अपने गृह जनपदों को लॉक डाउन होने के कारण जाने के लिए विवश हो रहे हैं, जिसे कोरोनावायरस के फैलने की संभावना और अधिक बढ़ती जा रही है।


दूसरा,  ऐसे कर्मचारी, मजदूर जो आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन वितरण से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा अपने गृह जनपद की ओर प्रस्थान के लिए विवश करने के कारण यहां एक ओर अनावश्यक वस्तुओं का उत्पादन वितरण बाधित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर यह स्थिति वर्तमान परिस्थितियों को और भी ज्यादा प्रभावित कर प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न कर सकती है।


जिलाधिकारी ने अपने शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आदेश दिया है कि जनपद गौतम बुद्ध नगर के किसी भी भवन स्वामी द्वारा जनपद के किसी भी मजदूर, कर्मचारी जो जनपद की विभिन्न इकाइयों, कंपनियों, कार्यालयों में कार्यरत हैं, उनसे आवासीय भवन के किराए की मांग 1 माह तक किसी भी दशा में नहीं की जाएगी। भवन किराया आदेश की तिथि से 1 माह के उपरांत ही लिया जा सकता है।


यदि भवन के किसी स्वामी द्वारा उस आदेश का उल्लंघन किया जाएगा तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें 1 वर्ष तक की सजा या अर्थदंड या दोनो हो सकता है और यदि आदेश के उल्लंघन से किसी भी तरह की जानमाल की क्षति होती है, तो यह सजा 2 वर्ष तक हो सकती है।


यदि किसी भवन स्वामी द्वारा उपरोक्त आदेश का उल्लंघन किया जाता है, तो प्रभावित व्यक्ति द्वारा इसकी सूचना जनपद के इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 0120-      2544 700 पर दी जा सकती है। यह  आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।