नोएडा। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने दिल्ली से जुड़ी सभी सीमाओं को सील कर दिया है। जिला प्रशासन का कहना है कि जिले में मिलने वाले कोरोना पॉजिटिव अधिकांश केस में दिल्ली में लिंक है। ऐसे में एहतियात के तौर पर यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन की तरफ से जारी प्रेस विज्ञपत्ति के तहत ऐसे अधिकारी व कर्मचारी जो कोविड-19 की सेवाओं में सीधे तौर पर कार्यरत हैं। उनको उप्र व दिल्ली सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए पास ही मान्य होगा।
बता दें कि नोएड जनपद गौतम बुद्ध नगर जिले में कई स्थानों पर हॉटस्पॉट लगे हुए हैं और जनपद गौतमबुद्ध नगर की सीमा दिल्ली से जुड़ी है एवं दिल्ली से गौतमबुद्ध नगर आने -जाने वाले व्यक्तियों की भी संख्या अधिक है।
जनपद गौतमबुद्ध नगर में कोविड-19 के फैलाव को नियंत्रण करने के लिए प्रभावी रूप से जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है। जनपद गौतमबुद्ध नगर में विगत कुछ दिनों से ऐसे व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिनका संबंध किसी न किसी कारण दिल्ली से रहा है। चिकित्सा विभाग गौतम आख्या से स्पष्ट हुआ है कि दिल्ली, गौतमबुद्ध नगर के मध्य आवागमन करने वाले व्यक्तियों से संक्रमण की संभावना अधिक है। इसको ध्यान में रखकर जिला प्रशासन द्वारा व्यापक जनहित में अग्रिम आदेशों तक दिल्ली नोएडा दिल्ली गौतम बुुद्ध नगर के मध्य आवागमन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
इसमें आवागमन को कुछ प्रतिबंध से भी मुक्त रखा गया है।
1 . ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो कोविड-19 पर कार्यरत हैं इस हेतु उत्तर प्रदेश सरकार, दिल्ली सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत विधि पास मान्य होगा।
2. सामग्रियों का परिवहन करने वाले हल्के/ भारी वाहन ही मान्य होंगे और यदि इन वाहनों का प्रयोग अवैध रूप से यात्रियों के परिवहन हेतु पाया गया तो उसे तत्काल नियमानुसार जप्त कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
3. एंबुलेंस सेवाएं जारी रहेगी।
4. भारत सरकार में तैनात उप सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी जिनके पास गृह मंत्रालय द्वारा विधिक पहचान पत्र उपलब्ध है, वह मान्य होगा।
5. ऐसे मीडिया कर्मी जिन्हें अतिरिक्त पुलिस आयुक्त एवं जिला सूचना अधिकारी गौतमबुद्ध नगर द्वारा निर्गत पास किए जाएंगे, का ही आवागमन अनुमन्य होगा।
6. ऐसे विशेषज्ञ चिकित्सक जिनके द्वारा गौतमबुद्ध नगर के चिकित्सालयों में आवश्यक आपातकालीन सेवाएं प्रदान की जानी है, उनकी सूची मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा पुलिस को उपलब्ध कराई जाएगी।
इस आदेश को सख्ती से पालन कराने का जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि यह आदेश राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 बी सी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है। यदि किसी के द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हुआ है।