नई दिल्ली। ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-जरूरी सामानों की आपूर्ति प्रतिबंधित रहेगी। गृह मंत्रालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-जरूरी सामानों की आपूर्ति लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधित रहेगी।
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा अपने मंच के जरिए गैर-आवश्यक वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगा दी है। चार दिन पहले ई-कॉमर्स कंपनियों को मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर और सिलेसिलाए परिधानों आदि की बिक्री की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब इस छूट को वापस ले लिया गया है। राष्ट्रव्यापी बंद तीन मई तक लागू है।
इससे पहले के आदेश में कहा गया था कि ई-कॉमर्स कंपनियां 20 अप्रैल से इन उत्पादों की बिक्री कर सकेंगी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने रविवार को इस बारे में आदेश जारी किया। इसमें समेकित संशोधित दिशानिर्देशों से ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैरजरूरी उत्पादों की बिक्री को हटा दिया गया है।