** घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर निकलते समय मास्क का प्रयोग अवश्य करें-डीएम
रिपोर्ट : अजय यादव
एटा। शासन के निर्देशों के क्रम में डीएम सुखलाल भारती ने सूचित किया है कि कोविड-19 के सन्दर्भ में चिकित्सीय विषेषज्ञों द्वारा कोविड-19 से रोकथाम व बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को फेस कवर (मास्क) पहनना आवष्यक बताया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय फेस कवर (मास्क) पहनना अनिवार्य किया जाता है।
डीएम ने कहा कि इसके लिए बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है, अथवा किसी साफ कपड़े से स्वयं ही 03 परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। इस फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, दुपट्टा इत्यादि को भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कभी भी उपयोग में लाया हुआ ’’फेस कवर’’/मुंह नाक ढकने में प्रयोग होने वाला गमछा आदि का पुनः प्रयोग बिना साबुन से अच्छी तरह साफ किये न किया जाय। एन-95 मास्क का प्रयोग केवल चिकित्सा कर्मियों द्वारा ही किया जाना संस्तुत है।
डीएम ने कहा कि बिना फेसकवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं उ0प्र0 एपिडेमिक डिजीज (कोविड-19) नियमावली 2020 का उल्लंघन माना जायेगा और तद्नुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। जनपद में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय फेस कवर (मास्क) पहनना अनिवार्य है, तदनुसार अनुपालन सुनिष्चित करें अन्यथा उक्तानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।