गौतमबुद्ध नगर में लॉकडाउन में फीस नहीं वसूल सकेंगे शैक्षिक संस्थान, उल्लंघन करने पर होगी 1 साल की जेल

नोएडा। गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने शहरवासियों के हित में एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। उन्होंने शैक्षिक संस्थानों को लॉक डाउन के मद्देनजर किसी भी छात्र/  छात्राओं व अभिभावकों से फीस नहीं वसूलने का आदेश जारी कर दिया है। अगर कोई शैक्षिक संस्थान जिलाधिकारी के दिए गए आदेश को नहीं मानता है, तो उसे कठोर दंड का प्रावधान भी रखा गया है। उसे एक साल की जेल की सजा होगी। जिलाधिकारी के इस बड़े कदम से जनपद वासियों के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।



बता दें कि गौतमबुद्ध नगर जिले के तमाम शैक्षिक संस्थान लॉकडाउन के बीच भी छात्रों से फीस वसूलने के लिए दबाव डाल रहे थे। साथ ही फीस जमा न करने पर कार्रवाई करने की बात कह कर अभिभावकों को धमकाया जा रहा था। इस बात की शिकायत जनपद गौतमबुद्ध नगर के सभी हिस्सों से आ रही थी।


जिलाधिकारी सुहास एलवाई के इस आदेश से जनपद गौतम बुध नगर जिले के तमाम अभिभावकों को बहुत बड़ी राहत मिली है।  चूंकि लॉकडाउन के मध्य लोगों की आर्थिक स्थिति वैसे ही दयनीय हो गई है और काम- धंधे तथा रोजगार सब बंद है।  ऐसी स्थिति में जिला अधिकारी के द्वारा सही समय पर उठाया गया यह बड़ा कदम माना जा रहा है।


इस बीच जनपद गौतमबुद्ध नगर में लॉक डाउन के दौरान लागू धारा 144 को आगे बढ़ाते हुए 30 अप्रैल तक लागू कर दिया गया है। इस अवधि में लॉक डाउन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। अतः जनपद वासियों से अपेक्षा है कि वे कोरोना महामारी के कारण जनपद में लागू लॉकडाउन का शर्तिया पालन करें और अपने- अपने घर में रहें। साथ ही साथ पब्लिक डिस्टेंस का जरूर पालन करें।


यदि कोरोना को हराना है तो पब्लिक डिस्टेंस का पालन करना होगा। साथ ही साथ जिला प्रशासन, कमिश्नरेट पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और  प्राधिकरण द्वारा जो जन सेवाएं जारी है उसे गरीबों तक पहुंचाने में सहयोग करें। भीड़ का माध्यम न न बनें।सभी सहयोग को तत्पर रहें और गौतम बुद्ध नगर के आदर्श को पूरे प्रदेश में नम्बर 1 बनाते हुए ऊंचाइयां देने में आगे आएं।