गृह मंत्रालय का आया नया एडवाईजरी : दुकानें खुलेंगी, पर नियम रहेंगे सख़्त


नई दिल्ली। आखिरकार सरकार को कोविड-19 पर राहत देने के लिए आम जनता के लिए दुकानें खोले जाने की एडवाइजरी जारी कर दी है. हालांकि कोविड-19 को रोकने के लिए कड़े प्रावधान भी रखे गए हैं, ताकि यहां किसी प्रकार से पब्लिक डिस्टेंसिंग का उल्लंघन न हो. यह उन लोगों के लिए राहत भरी खबर है जो जरूरत सामानों के लिए परेशान हो रहे हैं. गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर शनिवार सुबह से सभी राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों में रजिस्‍टर्ड दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है, हालांकि शॉपिंग मॉल्‍स और शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स अभी नहीं खुलेंगे.


गृह मंत्रालय ने बीती देर रात एक नई एडवाइजरी जारी की है, उसके मुताबिक लोगों को लॉकडाउन से बड़ी राहत मिल रही है. इस एडवाइजरी के अनुसार, नगरपालिका की लिमिट के अंदर और बाहर कुछ चुनिंदा दुकानें के खुलने की ही अनुमति होगी. हालांकि यह कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट्स पर लागू नहीं होगा.


15 अप्रैल को जब सरकार ने लॉकडाउन के दूसरे चरण की घोषणा की थी तो गृह मंत्रालय नें ग्रामीण इलाकों में मार्केट कॉम्पलेक्स और रिहायशी इलाकों में सभी दुकानों को लॉकडाउन में छूट दे दी थी. अब गृह मंत्रालय ने रियायत में बदलाव किए हैं. जो नई एडवाइजरी जारी की है, उसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को उन एक्टिविटीज और रियायत की सूची से हटा दिया है, जिन्हें बैन किया गया है.


शॉपिंग कॉम्पेल्क को अब नगर निगमों और नगरपालिकाओं की लिमिट के भीतर मार्केट कॉम्प्लेक्स के साथ रिप्लेस कर दिया गया है. ग्रामीण इलाकों में शराब की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों के खुलने की अनुमति होगी. इससे पूरे ग्रामीण क्षेत्र में लगभग छोटी अर्थव्यवस्था खुलने की संभावना है.


वहीं शहरी इलाकों में किसी भी मल्टी या सिंगल ब्रांड के शोरूम और मॉल बंद रहेंगे. जिन दुकानों को खोलने की अनुमति सरकार ने दी है, उसमें 50 प्रतिशत कर्मचारी ही काम कर सकते हैं, जिन्हें मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सेनेटाइजेशन के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा.


इतना ही नहीं  संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत सभी दुकानों का रजिस्टर्ड होना अनिवार्य होगा. अगर दुकान रजिस्टर्ड नहीं होगी, तो उसे खुलने की अनुमति नहीं दी जाएगी.