कोरोना से संक्रमित या संपर्क में आये व्यक्तियों को 24 घंटे के भीतर कराना होगा जांच, वर्ना होगी कार्रवाई

नोएडा। लॉकडाउन व हॉटस्पॉट के बीच गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने एक बड़ा कदम उठाते हुए कहा है कि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति एवं संपर्क वाले व्यक्तियों को 24 घंटे के भीतर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होकर चिकित्सकजांच करानी होगी, नहीं तो ऐसी स्थिति में सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही होगी।


जिलाधिकारी सुहास एल. वाई. ने जनपद वासियों का आह्वान करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति या वह सभी व्यक्ति जो संक्रमण क्षेत्र या संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए हैं अथवा जो निजामुद्दीन दिल्ली तबलीगी जमात सम्मेलन में शामिल हुए हों या शामिल होने वालों के संपर्क में आए हों,  वह जिनको किसी भी प्रकार से संक्रमण होने की संभावना हो, वह स्वेच्छा से बिना देरी अथवा लापरवाही किए 24 घंटे के अंदर अपनी चिकित्सीय जांच हेतु जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होकर कराएंगे। ऐसा न करना महामारी अधिनियम 1857 की सुसंगत धारा एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 नियमावली 2020 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा तथा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध अधिनियम एवं विनियावली की सुसंगत प्रावधानों के अनुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी।