मैनपुरी में डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक में दिए आवश्यक निर्देश

रिपोर्ट-राजनारायन सिंह चौहान 
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मैनपुरी। जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में कहा कि केंद्र, प्रदेश सरकार ने आज से कुछ शर्तों के साथ राहत प्रदान की है। राष्ट्रीय राजमार्ग, शिकोहाबाद-भोगांव फोरलेन के साथ-साथ ऐसे निर्माणाधीन कार्य जहां साइड पर ही लेबर उपलब्ध हो संचालित होंगे, लॉकडाउन अवधि में कोई भी श्रमिक साइड के अलावा कहीं आवागमन नहीं कर सकेगा। ठेकेदार श्रमिकों को ग्लब्स, मास्क, गमछा आदि उपलब्ध कराएंगे और सामाजिक दूरी का पालन कराते हुए निर्माण कार्य कराए जाएंगे। जिस साइट पर सामाजिक दूरी का पालन नहीं होगा वहां संबंधित ठेकेदार, कार्यदायी संस्था के अभियंता पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।



उन्होंने कहा कि गांव-गांव कार्य योजना तैयार कर मनरेगा के कार्य कराये जाएं ताकि जरूरतमंद श्रमिकों को उनके घर के पास ही रोजगार मिले, मनरेगा के कार्यों में भी सामाजिक दूरी के साथ-साथ मुंह पर गमछा, मास्क लगाकर ही कार्य कराया जाए।   


श्री सिंह ने बताया कि पशु चिकित्सालय, ऐसे प्राइवेट चिकित्सालय जहां पीपीई किट, अन्य सुविधाएं मुहैया होंगी खुलेंगे, यहां भी सामाजिक दूरी का पालन कराया जाएगा। किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए उर्वरक, कीटनाशक की दुकानें खुलेगीं। दुकानदार दुकानों से सामान लेकर किसानों के घर, गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। हॉटस्पॉट वाले एरिया को छोड़कर बैंक, सब्जी मंडी खुलेगी यहां भी सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। मंडी में समय निर्धारित नहीं होगा।  किसान दिन में कभी भी अपनी उपज का सामान मंडी में लाकर बेच सकेंगे। मंडी में सामान की खरीदारी उन्हीं के द्वारा की जाएगी जिनके पास जारी किए गए हैं।  बड़े प्रतिष्ठान थोक दुकानदारों को, थोक दुकानदार फुटकर विक्रेताओं को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएंगे और फुटकर विक्रेता घर-घर जाकर उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएंगे। दवा की दुकान खुली रहेंगी। यहां पर सामाजिक दूरी का पालन कराना दवा व्यवसायी की जिम्मेदारी होगी। 


जिलाधिकारी ने कहा कि श्रमिकों, कृषकों के आवागमन पर कहीं कोई रोक नहीं होगी। कृषक खेती के कार्य के लिए अपने खेत तक आसानी से जा सकेंगे। सिर्फ हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र में श्रमिक, किसानों के आवागमन पर पाबंदी रहेगी। उन्होने कहा कि किसान अपना गेहूं बेचने के लिए खाद्य विभाग की वेबसाइट पर तत्काल पंजीकरण कराएं और रू. 1925 प्रति कुंतल का समर्थन मूल्य पाएं। गेहूं क्रय हेतु जनपद में 73 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं, जहां किसानों के लिए सभी मूल-भूत सुंविधाएं मुहैया करायी गयी हैं।


उन्होंने कहा कि हॉटस्पॉट वाले चिन्हित नगर क्षेत्र के वंशीगोहरा के 01 किलोमीटर क्षेत्र में, नगर पंचायत घिरोर, करहल एवं कुरावली के ग्राम भरतपुरा में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। यहां सभी आदेश पूर्व की भांति लागू रहेंगे। क्षेत्र में सरकारी कार्मिकों के अलावा किसी भी व्यक्ति को आने-जाने की इजाजत नहीं होगी। हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र के निवासियों को सभी आवश्यक सुविधाएं जिला प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी।


श्री सिंह बैठक में जानकारी करने पर पाया कि श्रम विभाग में पंजीकृत 13824 श्रमिकों के खातों में 01 करोड़ 38 लाख 24 हजार रू. की धनराशि भेजी जा चुकी है, 11612 दिहाड़ी मजदूरी, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, हथठेला वाले किरायेदार आदि के खातों में 01 करोड़, 16 लाख, 12 हजार रू. की धनराशि प्रेषित की जा चुकी है। लॉकडाउन प्रारम्भ होने से लेकर अब तक 6512 नये राशनकार्ड बनाये गये हैं और सभी को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है। अन्त्योदय, पात्र गृहस्थ राशनकार्ड धारकों को 05 किग्रा. प्रति यूनिट के हिसाब से निःशुल्क चावल का वितरण कराया जा रहा है।


बैठक में पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पाण्डेय, मुख्य विकास अधिकारी नगेन्द्र शर्मा, मुख्य चिकित्साधिकारी डा.ए.के. पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी बी.राम, अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश, मुख्य चिकित्साधीक्षक डा. आर.के. सागर, उप जिलाधिकारी सदर, भोगांव, रजनीकांत, सुधीर कुमार, क्षेत्राधिकारी नगर, भोगांव, अभय कुमार राय, प्रियांक जैन सहित अन्य अधिकारी आदि उपस्थित रहे।