प्राधिकरण क्षेत्र में निवास करने वाले पात्र लोगों को 1000/ रुपये देने का आदेश हुआ जारी


नोएडा। प्रदेश सरकार ने नगरीय क्षेत्र के प्राधिकरण क्षेत्र में रहने वाले वैसे जरूरतमंद लोगों को 1000/ सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए आदेश जारी किया है। प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश द्वारा कोविड-19 के परिपेक्ष में नगरीय क्षेत्रों में सहायता राशि उपलब्ध कराने के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में रहने वाले ऐसे पात्र परिवारों को सहायता राशि देने के लिए शासन स्तर से कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए हैं।


प्रदेश सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में ₹1000 की सहायता धनराशि उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी को आदेश दिया है। बता दें कि गौतमबुद्ध नगर जिले के नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र में नगरीय निकायों का गठन नहीं हो पाया है जिस कारण राजस्व विभाग द्वारा 24 मार्च के शासनादेश एवं अन्य शासनादेशों का लाभ यहां नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए औद्योगिक प्राधिकरण के स्तर से सहयोग दिया जाना अपेक्षित है। प्राधिकरण के क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के दैनिक व्यवसाय के माध्यम से जीवन यापन करने वाले जैसे ठेला, खोमचा आदि का कार्य करने वाले अथवा जिनके पास वर्तमान में भरण-पोषण की सुविधा नहीं है, उनके डेटाबेस प्राथमिकता स्तर पर तैयार कर उनके खाते में ₹1000 प्रति माह सहायता उपलब्ध कराने हेतु उनकी सूची जिला अधिकारी गौतमबुद्ध नगर को तत्काल प्रेषित कर कार्यवाही करने की बात कही गई है। जिसके आधार पर जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर द्वारा राजस्व विभाग के शासन को भेजा जाएगा ताकि ऐसे लोगों को राहत प्रदान की जा सके।