शासन के वीडियो कांफ्रेंस के बाद डीएम बोले, हॉटस्पॉट में कड़ाई का होगा पालन

रिपोर्ट-राजनारायण सिंह चौहान ***************************


मैनपुरी। जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने मुख्यमंत्री उ.प्र. शासन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि नगर पालिका क्षेत्र के वंशीगोहरा के 01 किलोमीटर क्षेत्र में, नगर पंचायत क्षेत्र करहल, घिरोर, कुरावली के गांव भरतपुरा को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है, वहां अग्रिम आदेशों तक यही व्यवस्था लागू रहेगी, जो आज लागू है, हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को आने-जाने की इजाजत नहीं होगी, कोई दुकान, कार्यालय, बैंक, मंडी आदि नहीं खुलेंगे, लोगों के घर जिला प्रशासन सरकारी कार्मिकों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करायेगा, हॉटस्पॉट वाले एरिया में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।



उन्होंने उप जिलाधिकारी सदर, करहल, घिरोर, कुरावली से कहा कि अपने-अपने क्षेत्र के हॉटस्पॉट वालें एरिया में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं, सब्जी मंडी हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र के बाहर लगाई जाए, सब्जी मंडी में मंडी सचिव, मंडी निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक के साथ कम से कम 04-05 कॉस्टेबिल, डायल 112 की गाड़ी मौजूद रहे और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सब्जी, फल आदि की बिक्री कराई जाए। 


श्री सिंह ने कहा कि एनएच-24, शिकोहाबाद-भोगांव रोड, इंजीनियरिंग कॉलेज, सैनिक स्कूल, शहरी क्षेत्र की सीमा के बाहर अन्य निर्माणाधीन कार्य जो पूर्व में संचालित थे वहां जनपद में मौजूद लेबर से सामाजिक दूरी का पालन कराते हुए कल से कार्य प्रारंभ कराये जाए, संबंधित ठेकेदार मजदूरों को मास्क, ग्लब्स मुहैया करायें और सामाजिक दूरी का पालन कराते हुए निर्माण कार्य प्रारंभ कराएं, संबंधित कार्यदायी संस्था सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं, सभी गौ-संरक्षण केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में चारा-भूसा उपलब्ध रहे। ऐसे लोग जो अन्य जनपदों के हैं और उनके पास या तो राशन कार्ड नहीं हैं या अन्य जनपद में राशन कार्ड बना है, उन्हें भी जनपद में राशन उपलब्ध कराया जाये, अवशेष लोगों के सर्वोच्च प्राथमिकता पर राशन बनवाये जायें।


जिलाधिकारी ने कहा कि जो भी कार्य संचालित हो, वहां भीड़ न लगे, राशन, दवा की दुकानों, फल, सब्जी विक्रेताओं, खाद्य सामग्री की दुकानों पर भीड़ न लगे यदि कहीं भीड़ एकत्र मिले और सामाजिक दूरी का पालन न किया जाए तो ऐसे दुकानदारों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाए, दुकान पर सामाजिक दूरी का पालन कराना दुकान स्वामी की जिम्मेदारी होगी। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि संबंधी किसी भी कार्य के लिए कोई असुविधा न हो, सभी गेहूं क्रय केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में बोरे के साथ-साथ पीने हेतु पानी, सैनिटाइजर, हाथ धोने की व्यवस्था रहे, गेहूं बेचने आने वाले किसानों का निर्धारित समर्थन मूल्य पर तत्काल गेहूं क्रय किया जाए, किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य मिले, उन्हें कृषि संबंधी कार्यों के लिए किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र के प्रत्येक घर को सैनिटाइज किया जाए, वहां नियमित रूप से मॉपिंग, फागिंग की व्यवस्था हो, हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा न हो, प्रत्येक व्यक्ति के घर तक आवश्यक खाद्य सामग्री, दवा, दूध, गैस सिलेंडर आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाये।