भारत में लॉकडाउन 5.0 बढ़ा, राहत के नाम पर कोरोना से मुसीबतें कम नहीं


नई दिल्ली:  जैसा उम्मीद किया जा रहा था उसके मुताबिक देश में लॉकडाउन 5.0 को लागू हो गया है. अब ये 1 जून से 30 जून तक लागू रहेगा. अभी लोगों की मुसीबतें कम होने की गुंजाइश कम है। लॉकडाउन के माध्यम से सरकार अपनी मनमर्जी पर भी उतर रही है, ऐसा आम नागरिकों का कहना है. देश बर्बादी के कगार पर है और देश को बर्बादी के राह पर पहुंचा दिया जाएगा, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है.


शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खुलेंगे. रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लागू लॉकडाउन का चौथा चरण का कल 31 मई को आखिरी दिन है. चौथा लॉकडाउन 18 मई से 31 मई तक के लिए लगाया गया था. इससे पहले 25 मार्च से 14 अप्रैल, 15 अप्रैल से 3 मई और 4 मई से 17 मई तक के लिए लॉकडाउन का एलान किया गया था. गौरतलब है कि लॉकडाउन-5 के एलान से पहले आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी. सूत्रों के मुताबिक, इस मुलाकात में लॉकडाउन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी. प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच आज फिर से करीब एक घंटे तक मुलाकात चली. इससे पहले कल शुक्रवार को भी दोनों नेताओं के बीच करीब दो घंटे तक बैठक हुई थी.


कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है. लॉकडाउन 5.0 1 जून से 30 जून तक रहेगा. स्कूल-कॉलेज खोलने का फैसला केंद्र ने राज्यों पर छोड़ दिया है. जुलाई में राज्य इसपर फैसला लेंगे. होटल, धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट 8 जून से खोल दिए जाएंगे. हालांकि सरकार ने शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी है.


देशभर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा. लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे. लोगों को अब पास दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.वहीं, शॉपिंग मॉल्स और सैलून को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है.


पहले चरण में सार्वजनिक स्थानों और पूजा के सार्वजनिक स्थान, होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल को 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी. सरकार इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करेगी. दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान आदि, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद खोले जाएंगे. तीसरे चरण में इंटरनेशल फ्लाइट्स और इन चीजों को खोलने पर होगा विचार तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि के लिए तिथियों का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा . गृहमंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी. पूरे देश में सीमित संख्या में गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी. ये गतिविधियां हैं: अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल.