नोएडा। डीएम सुहास एल वाई ने जिले के सभी स्कूलों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। डीएम ने स्कूलों को अभिभावकों से फीस लेने की अनुमति दे दी है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान स्कूल प्रशासन नए सत्र के लिए न तो फीस बढ़ा सकते है और न ही तीन महीने की अग्रिम फीस जमा करने की अभिभावकों से मांग के लिए दवाब बना सकते हैं। इस दौरान छात्रों की ट्रांसपोर्ट फीस लेने पर भी रोक लगा दिया गया है। डीएम ने स्पष्ट किया कि स्कूल मालिकों को सभी शिक्षकों को समय पर सैलेरी भी देनी होगी।
सभी स्कूलों को सख्त हिदायत दी गई है कि वो फीस न भर पाने की स्थिति में किसी भी छात्र को ऑनलाइन क्लासेज से वंचित नहीं कर सकता और न ही उसका नाम काटा जा सकता है। अगर कोई ऐसा करता है और इसकी शिकायत की जाती है तो उसके खिलाफ जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। अगर कोई स्कूल जारी दिशा-निर्देशों को न मानते हुए मनमानी करता है तो उसके लिए हेल्पलाइन ई-मेल आईडी भी जारी की गई है. पीड़ित छात्र और अभिभावक ई-मेल feecommitteegbn@gmail.com पर शिकायत कर सकते हैं।
डीएम ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा के स्कूलों के संबंध में क्या करना है और क्या नहीं, इससे जुड़े सभी तरह के भ्रम को भी स्पष्ट कर दिया है।
1. क्या स्कूल शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए फीस ले कर सकता है?
जवाब : हां
2. लॉकडाउन अवधि के दौरान शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए?
जवाब : हां
3. क्या स्कूल 2019-20 की तुलना में शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए फीस बढ़ा सकते हैं?
जवाब : नहीं। राज्य सरकार ने 27 अप्रैल को निर्देश दिया कि कोई भी स्कूल शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए फीस में वृद्धि नहीं करेगा। इसके अलावा अगर किसी अभिभावक ने बढ़ी हुई फीस जमा की है तो उसे बाद के महीनों में समायोजित कर दिया जाएगा।
4. क्या लॉकडाउन के दौरान स्कूल ट्रांसपोर्ट फीस ले सकता है?
जवाब : नहीं। राज्य सरकार ने 21 अप्रैल को लॉकडाउन की अवधि के लिए ट्रांसपोर्ट फीस माफ कर दिया है जब तक स्कूल बंद हैं।
5. क्या स्कूल अभिभावकों से एडवांस फीस / तीन माह की फीस का भुगतान करने के लिए बाध्य कर सकते हैं?
जवाब : नहीं। राज्य सरकार ने 7 अप्रैल को सभी स्कूलों को निर्देशित किया है कि वे तीन माह की फीस की मांग नहीं करेंगे। इसके बजाय, स्कूल मासिक आधार पर फीस लेंगे।
6. क्या लॉकडाउन की अवधि के दौरान फीस जमा नहीं करने पर स्कूल किसी छात्र का नाम काट सकता है?
जवाब : नहीं। राज्य सरकार ने 7 अप्रैल को निर्देश दिया है कि कोई भी स्कूल फीस जमा नहीं करने पर किसी भी छात्र को स्कूल छोड़ने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
7. क्या स्कूल ऑनलाइन टीचिंग से छात्र को मना कर सकता है?
जवाब : नहीं। स्कूल छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने से नहीं रोक सकते।
8. यदि कोई स्कूल सरकार के आदेशों का उल्लंघन करता है, तो शिकायत कहां की जाए?
जवाब : सचिव / डीआईओएस, जिला शुल्क विनियमन समिति feecommitteegbn@gmail.com पर। यूपी स्व-वित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 के प्रावधानों के तहत मामले की सुनवाई की जाएगी।
9. शिकायत के मामले में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी?
जवाब : धारा 8 (4) (बी) के अनुसार शिकायत प्राप्त होने और जांच करने पर सरकार के गैर-अनुपालन के लिए स्कूल अधिकारियों की सुनवाई के बाद यदि कोई छात्र या अभिभावक या अभिभावक-शिक्षक संघ, जिला शुल्क नियामक समिति आवश्यक कार्रवाई कर सकती है।
10. आदेशों के उल्लंघन पर क्या जुर्माना लगाया जा सकता है?
जवाब : A .छात्रों से तय फीस से अधिक वसूलने पर पहली बार के लिए एक लाख रुपये जुर्माना लगाने के साथ ही अतिरिक्त फीस वापस करनी होगी।
B. दूसरी बार के लिए जुर्माना- अतिरिक्त फीस की वापसी के साथ पांच लाख रुपये अर्थ दंड।
C. तीसरी बार के लिए जुर्माना - संबंधित बोर्ड से मान्यता रद्द करने और एक निश्चित अवधि के लिए डेवलपमेंट फंड वापस लेने की अनुमति जैसी कार्रवाई की जा सकती है।