गौतमबुद्ध नगर में लॉकडाउन के तीसरे फेज़ के लिए जारी हुआ एडवाईजरी, नियम होंगे सख़्त


नोएडा। सोमवार से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा जो 17 मई 2020 तक लागू रहेगा। जनपद गौतमबुद्ध नगर को रेड जोन के अंतर्गत रखा गया है तथा यहां अनेक हॉटस्पॉट भी चिन्हित किए गए हैं। इस दौरान प्रशासन द्वारा जारी किए गए समस्त निर्देशों का पालन कराया जाएगा। इस संबंध में अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी द्वारा आदेश पारित किया गया है।


लॉकडाउन के इस अवधि में सभी राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल संबंधी आयोजन, किसी भी प्रकार की प्रदर्शनी, रैलियां, जुलूस तथा इस प्रकार के अन्य सभी कार्यक्रमों को प्रतिबंधित किया गया है। समस्त धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, जन सामान्य हेतु बंद रखा जाएगा। किसी भी स्थान, मोहल्ले,गली आदि में किसी भी उद्देश्य से लोग एकत्र नहीं होंगे तथा एक दूसरे से 2 गज की दूरी बना कर रखेंगे। किसी भी संस्था, मैनेजर द्वारा पांच या 5 से अधिक व्यक्तियों की सभा नहीं की जाएगी। वैवाहिक कार्यक्रम में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। उक्त कार्यक्रम में भी सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।


आवश्यक गतिविधियों और सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों का आवागमन शाम 7:00 बजे से लेकर प्रात 7:00 बजे तक पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा। कर्फ्यू की इस अवधि का उलंघन दंडनीय होगा। 65 वर्ष से अधिक तथा 10 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, बच्चों, बीमार व्यक्ति तथा गर्भवती महिलाएं अपने घर पर ही रहेंगे, जब तक कि कोई आकस्मिक अथवा स्वास्थ्य संबंधी कारण न हो। इसके अतिरिक्त साइकिल, रिक्शा व ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी कैब, बसों के संचालन को भी प्रतिबंधित किया गया है।


हेयर कटिंग सैलून, स्पामॉल, सिनेमा हॉल, जिम, स्पोर्ट्स, कंपलेक्स, स्विमिंग पूल, पार्क व अन्य पार्क, बार असेंबली हॉल तथा ऐसे अन्य स्थान इस अवधि में पूर्ण बंद रहेंगे। जो वाहन आवश्यक सेवाओं, कारणों से आवागमन हेतु अनुमन्य रहेंगे, उन्हें भी चार पहिया वाहनों में दो व्यक्ति तथा दो पहिया वाहन में एक व्यक्ति जा सकेगा। अंतर्जनपदीय, अंतर्देशीय आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है।


श्रमिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने हेतु निर्धारित बसें अपने निर्धारित स्थान से ही प्रस्थान करेंगे और निर्धारित बिंदु पर पहुंचेगी। 50 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों में बाहर से आने वाले श्रमिकों के लिए वाहनों पर वाहन की क्षमता के 50% से अधिक व्यक्ति नहीं ले जा सकेंगे। सार्वजनिक स्थान पर जुर्माने के साथ दंडनीय होगा। सार्वजनिक स्थल, कार्यस्थल पर फेस मास्क न लगाना दंडनीय होगा। स्मार्टफोन यूजर्स के मोबाइल पर यदि आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल नहीं होगा तो यह भी लॉकडाउन केे निर्देश के उल्लंघन के अंतर्गत दंडनीय होगा।


जो भी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय तथा विभिन्न वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन संचालन हेतु ऐसे उपक्रम जिसे शासन द्वारा खोलने की अनुमति दी गई है, उनमें कार्यरत कर्मचारियों को ऐसे समय से उनके कार्यस्थल से छोड़ दिया जाए कि वे सायं 7:00 बजे से पहले अपने घर गंतव्य को पहुंच जाएं।


विभिन्न माध्यमों से यह तथ्य संज्ञान में आया है कि अनेक भवन स्वामियों, सोसायटिओं के प्रबंधकों द्वारा मात्र संक्रमण की आशंकाओं के कारण ऐसे चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ पर उनके आवासों को खाली कराए जाने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, जो कोविड-19 के बचाव हेतु अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ऐसे चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ जो कोविड-19 के मरीजों का उपचार कर रहे हैं, उनकी आवास एवं संबंधित अन्य आवश्यक वस्तुओं में बाधा उत्पन्न किया जाना समुदाय के उपचार हेतु प्रदान की जाने वाली आवश्यक चिकित्सा सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। यदि किसी भवन स्वामी, सोसायटी प्रबंधक द्वारा चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ के आवास खाली कराए जाने को लेकर दबाव बनाए जाने की पुष्टि होगा, तो ऐसे स्वामी, सोसायटी प्रबंधकों के विरुद्ध कार्रवाई होगी, क्योंकि स्थिति की गंभीरता एवं तात्कालिकता को देखते हुए उक्त प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से प्रभावी किया जा रहा है और समय अभाव के कारण किसी एक अन्य पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश  एकपक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है।