ग्रीन से रेड जोन तक क्या दी गई सुविधाएं , जरूर जानें


नई दिल्ली। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए  आखिरकार केंद्र सरकार ने दो हफ्तों के लिए यानी 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। हालांकि, केंद्र सरकार ने ग्रीन जोन और ऑरेंज जॉन में तमाम प्रकार के प्रतिबंधों को खत्म करके ढिलाई दे दी है। हालांकि, पूरे देश में रेल, एयर, मेट्रो सेवा और एक राज्य से दूसरे में आवागमन बंद रहेगा। वहीं, स्कूल, कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टिट्यूट भी नहीं चलेंगे। इसके साथ ही धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। मॉल भी बंद रहेंगे। आईए जानते हैं कि केंद्र सरकार ने जिलों को ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बांटा है और कहां क्या छूट मिलेगी


कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार ने भारत के जिलों में तीन भाग हॉटस्पॉट (रेड जोन), नॉन-हॉटस्पॉट (ऑरेंज जोन) और ग्रीन जोन में बांटा है। भारत सरकार ने 319 जिलों को ग्रीन, 284 को ऑरेंज और 130 जिलों को रेड जोन में रखा है। अब किसी भी जिले में अगर 21 दिनों तक कोई केस नहीं आता तो उसे ग्रीन जोन में रखा जाता है। पहले 28 दिन तक केस देखने होते थे।


जो सर्विस पहले से मिल रही हैं वे जारी रहेंगी। कुछ गतिविधियों को छोड़कर सब तरह की गतिविधियों को छूट रहेंगी। यहां फैक्ट्रियां, दुकानें खुल सकेंगी। यहां 50% बसे 50% सवारी के साथ चल सकेंगी। बाइक पर दो लोग बैठ सकेंगे।  हालांकि, बसें सिर्फ ग्रीन जोन से ग्रीन जोन तक ही रहेंगी। ग्रीन जोन में शराब-पान की दुकानें खुल सकेंगी। हालांकि 6 फीट दूरी के नियम का पालन करना होगा। इसके अलावा एक बार में दुकान पर 5 लोग ही खड़े हो सकेंगे। 


 टैक्सी चल सकेंगी। इसमें सिर्फ ड्राइवर के अतिरिक्त 2 सदस्य बैठ पाएंगे। वहीं, पर्सनल कार में ड्राइवर के अतिरिक्त दो लोग बैठे सकेंगे। जो सर्विस पहले से मिल रही हैं वे जारी रहेंगी।


 इस बार रेड जोन में भी कुछ छूटें भी दी गई हैं। यहां मीडिया क्षेत्र के लोग आ सकेंगे। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज, आईटी क्षेत्र के लोगों की छूट। कमर्शियल संस्थानों में छूट। इसके अलावा प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियों के दफ्तर खुल सकेंगे। हालांकि, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। यहां क्लीनिक समेत सभी मेडिकल सुविधाएं मिल सकेंगी। 


सामान्य रूप से जिन जगहों पर 10 से अधिक मामले पाए जाते हैं, उन्हें क्लस्टर कहते हैं। जिस जगह ऐसे कई क्लस्टर होते हैं, उसे हम हॉटस्पॉट कहते हैं।