लॉकडाउन के मध्य खोले जाने इकाइयों को कोरोना पॉजिटिव केस मिलने पर देना होगा स्वास्थ्य विभाग को सूचना


नोएडा। जनपद गौतमबुद्ध नगर में कोरोना का कहर जारी है।हालांकि जिला प्रशासन गौतमबुद्ध नगर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा दिए गए आदेश पर लॉकडाउन के मध्य खोले जा रहे कार्यालय परिसरों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए एक गाइड लाइन जारी किया है। उसके मुताबिक यदि किसी भी संस्थान या ईकाई में कोरोना संक्रमण का कोई भी केस पाया जाता है तो उसकी फ़ौरन सूचना जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग को देना होगा।


यदि किसी संस्थान में कोरोना का मामला पाया जाता है तो संक्रमण को देखते हुए संभावित सभी कर्मचारियों को जांच किया जाएगा, फिर उन्हें क्वारन्टीन किया जाएगा साथ ही साथ इकाई को सीन भी किया जाएगा।


हालांकि लॉकडाउन के मध्य खोले जा रहे उपरोक्त संस्थानों के लिए चुनौतियां भी कम नहीं है। उन्हें खासकर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।


बता दें कि ग्रेटर नोएडा में एक प्रतिष्ठित मोबाइल कंपनी व नोएडा के फिल्म सिटी में एक खबरिया चैनल के कई कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे प्रशासन के सामने चुनौतियां आ गई है। प्रतिफल कोरोना से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर यह आदेश जारी किया है।