नोएडा। जनपद गौतमबुद्ध नगर की 179 निर्यातक औद्योगिक इकाइयों को लॉकडाउन अवधि में संचालित किए जाने हेतु शर्तों के साथ की अनुमति प्रदान की गई है।
प्रमुख सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के आदेश संख्या 59/ई0पी0बी0/कोविड-19/2020-21 दिनांक 14-05-2020 द्वारा औद्योगिक इकाइयों को शासनादेश संख्या 381/2020/सीएक्स-3 दिनोंक 03-05-2020 के अनुसार संलग्न सूची में उल्लिखित जनपद गौतमबुद्धनगर की 179 निर्यातक औद्योगिक इकाइयों को लॉकडाउन अवधि में संचालित किए जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की गई है।
भारत सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परिसर के अन्दर श्रमिकों/ कार्मिकों के मास्क एवं सेनीटाइजेशन,सोशल डिस्टेंसिंग तथा स्वास्थ्य परीक्षण एवं सुरक्षा से सम्बन्धित अन्य सभी व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायेगी तथा कार्मिकों एवं श्रमिकों के सम्पर्क में आने वाली/बाहर जाने वाली समस्त वस्तुओं को सेनीटाईजेशन कराया जायेगा।
कार्यस्थल पर कार्य करने वाले कार्मिकों द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करवाना होगा तथा कार्यस्थल पर तम्बाकू का सेवन करने एवं यंत्र-तंत्र थूकने पर दण्ड के भागी होगें। इकाई न्यूनतम श्रमिकों/कार्मिकों द्वारा संचालित की जायेगी। कार्यस्थल पर आने वाले सभी श्रमिकों/कार्मिकों को उनकी संख्या के अनुसार स्कीनिंग हेतु इनरेड थर्मामीटर/थर्मल स्क्रीनर की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। हर एक पाली के उपरांन्त कार्यस्थल को सेनीटाईजेशन किया जायेगा।
किसी कार्मिक/श्रमिक में किसी भी प्रकार के बीमारी के लक्षण दिखायी देने पर तत्काल सक्षम प्राधिकारी/स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया जायेगा तथा उसके सम्पर्ण ईलाज की जिम्मेदारी इकाई के स्वामी की होगी। इकाई को प्रारम्भ करने से पूर्व श्रमिकों/कर्मचारियों का आरटी पीसीआर टैस्ट रेन्डम आधार पर कराकर यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उनमें इन्फेक्शन सर्कुलेट नही कर रहा है। इकाई में कार्य के लिए आने वाला कोई श्रमिक/कर्मचारी/अधिकारी हाॅटस्पाॅट /कन्टेन्मेन्ट जोन से सम्बन्धित नही होना चाहिए।आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के संगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
उक्त निर्देशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता पाये जाने पर दी गयी अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। यदि इकाई हाट-स्पाट तथा कन्टोनमेन्ट जोन मे आती है तो यह अनुमति स्वत निरस्त समझी जायेगी। गृह (गोपन) अनुभाग के शासनादेश संख्या 381/2020/सीएक्स-3 दिनॉक 03-05-2020 में प्राविधानित स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।इकाई के कन्टेनमेन्ट जोन में होने पर यह अनुमति प्रभावी नही होगी। इकाई को उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो एंव उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन परिषद के अर्न्तगत www.epbupindia.com पर पंजीकरण कराना होगा।