मैनपुरी में लॉकडाउन- 3 की रूपरेखा तैयार, क्या है छूट, क्या नहीं छूट, जरूर पढ़ें

रिपोर्ट : राजनारायण सिंह चौहान


**   जिलाधिकारी की अधिकारियों के साथ बैठक में की लॉकडाउन 3 की रूपरेखा तैयार


**        जिन दुकानों को छूट प्रदान की गई है वह सुवह 7:30 बजे से शाम 6:30 तक खुलेगी


**        शराब की दुकानों पर सिर्फ मदिरा की बिक्री हो सकेगी, अगर कोई पीते पकड़ा गया तो रिपोर्ट के साथ लाईसेन्स होगा निरस्त



मैनपुरी। लॉकडाउन पार्ट-03 का पालन कराने, ऑरेंज जॉन में दी गई रियायतों का पालन कराने के लिए अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि जिन दुकानों को खुलने की छूट प्रदान की गई है, वह प्रातः 07:30 बजे से सायं 06:30 बजे तक ही खुलेंगी, शराब की दुकानें प्रातः 10 बजे से सायं 06:30 बजे तक खुलेंगी, सभी दुकानदार, शराब अनुज्ञापी सामाजिक दूरी का पालन कराने हेतु जिम्मेदार होंगे। अपनी दुकान के आगे 06 फीट यानी दो गज की दूरी पर गोले बनवाने होंगे। दुकान के आगे रस्सी से मजबूत बैरिकेडिंग करनी होगी, ताकि कोई भी ग्राहक दुकान के सरफेस, काउंटर को न छू सके।


शराब की दुकानों से सिर्फ मदिरा की बिक्री की जा सकेगी, कोई भी व्यक्ति ठेके पर बैठकर शराब नहीं पिएगा, यदि कहीं ठेके पर शराब पीते पाया गया तो संबंधित अनुज्ञापी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराकर उसका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा, कोई भी व्यक्ति शाम 07 बजे से प्रातः 07 बजे तक सड़क पर नहीं दिखे, सभी लोग अपने घरों में रहेंगे।


श्री सिंह ने कहा कि माल ढोने वाले ई-रिक्शा, वाहन के शोरूम, रेडीमेड, परचून, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आदि की दुकाने जो एकल स्थान पर है, सामाजिक दूरी का पालन कराते हुए खुल सकेंगी, मुख्य बाजार नहीं खुलेंगे, शहर के अंदर कैब, टैक्सी परमिशन लेकर चल सकेंगी, माल ढोने वाले वाहनों, निर्माण कार्य पर कोई रोक नहीं है, निर्माण कार्य कराने वाले ठेकेदार, स्वामी को श्रमिकों के स्वास्थ्य का बीमा अनिवार्य रूप से कराना होगा, यदि किसी दुकानदार या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा सामाजिक दूरी का पालन, मास्क का प्रयोग नहीं किया गया या एक स्थान पर 05 या 05 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे पाए गए तो उसके विरुद्ध डिजास्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार के निर्माण कार्यों की अनुमति होगी, शहरी क्षेत्र में साइट के आस-पास उपलब्ध श्रमिकों से कार्य कराया जा सकेगा, किसी भी श्रमिक को बाहर से लाने की अनुमति नहीं होगी।सड़क पर मास्क लगाकर चलने वालों, श्रमिकों के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है, ऐसे लोगों को किसी दशा में परेशान न किया जाए, जो लोग बिना मास्क लगाए मिले उन पर कार्यवाही की जाए।


जिलाधिकारी ने कहा कि बाजार, कांप्लेक्स-मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, मनोरंजन पार्क, तरणताल, खेल के मैदान आदि किसी दशा में नहीं खुलेंगे, यदि इन स्थानों पर कोई व्यक्ति पाया गया तो उनके विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज होगी, दुपहिया वाहन पर मात्र एक व्यक्ति एवं चार पहिया वाहन में चालक के अतिरिक्त दो अन्य व्यक्तियों को जाने की अनुमति होगी, सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा, बीमारी की दशा में दुपहिया वाहन पर दो व्यक्ति जा सकेंगे, सवारी ढोने वाले ई-रिक्शा, रिक्शा, अन्य वाहनों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा, सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे, किसी को भी धार्मिक जुलूस, धार्मिक आयोजन की इजाजत नहीं होगी।


उन्होंने कहा कि झूठा दावा करने पर 02 साल की सजा, दंड का प्राविधान होगा, वहीं गलत जानकारी, अफवाह फैलाने पर धारा- 51, 52, 54 में कार्यवाही होगी, आदेश का उल्लंघन करने वालों पर विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही होगी जिसमें 01 साल तक जेल, जुर्माना दोनों का प्राविधान होगा। उन्होंने कहा कि 21 दिन तक कोई नया केस न मिलने पर ही जॉन बदला जाएगा, कुरावली का ग्राम भरतपुर हॉट-स्पॉट जोन से मुक्त हो चुका है, वहां पर भी सामाजिक दूरी का पालन कराते हुए सामान्य गतिविधियां संचालित हो सकेंगी।


बैठक में पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पाण्डेय, मुख्य विकास अधिकारी नगेन्द्र शर्मा, मुख्य चिकित्साधिकारी डा.ए.के. पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी बी.राम, अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश, समस्त उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी आदि उपस्थित रहे।