नोएडा में सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर पहली बार 500 रुपये तो दूसरी बार भरना होगा 1000 रुपये का जुर्माना


नोएडा। नोएडा में सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर प्रतिबंधित लगा दिया गया है। अब अगर कोई सार्वजनिक जगहों पर थूकता पाया जाता है तो उसे दोषी मानते हुए पहली बार 500 रुपये और दूसरी बार 1000 रुपये का जुर्माना ठोका जाएगा। इसके लिए नोएडा प्राधिकरण के मुख्यकार्यपालक अधिकारी रितु महेश्वरी ने निगरानी रखने व जुर्माना वसूलने के लिए अधिकारियों की तैनाती कर दी है।


बता दें कि कोरोनावायरस के संक्रमण के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 मई तक देशभर में बढ़ाए लॉकडाउन के बाद गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी किया है। गाइडलाइन में यह भी दिशा-निर्देश है कि पूरे देश में सार्वजनिक स्थलों पर थूकना मना कर दिया गया है। यदि ऐसा करते हैं तो इसके लिए कड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है। कोरोनावायरस की जंग से लड़ने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है।