शासनादेश के तहत स्वीकृत ईकाई बिना NOC के भी चलाई जाएगी, सिर्फ भरना होगा फार्म

नोएडा। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जनपद के ग्रीन तथा ऑरेंज क्षेत्रों में जिन इकाइयों को शासनादेश में चलाए जाने योग्य श्रेणी में दर्शाया गया है उन्हें बिना किसी विशेष अनुमति अथवा NOC के द्वारा चलाया जा सकता है। इसके लिए संबंधित इकाई द्वारा घोषणा पत्र देना ही पर्याप्त होगा जिसमें अन्य विवरणों के अतिरिक्त या घोषणा करना होगा कि संबंधित इकाई द्वारा शासनादेश में दिए गए दिशा- निर्देशों एवं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर *एस ओ पी) का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाएगा।


उक्त घोषणा पत्र संबंधित इकाई के प्रमुख द्वारा दिया जाएगा तथा जिलाधिकारी को संशोधन करते हुए संबंधित उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र को सूचित किया जाएगा। विभिन्न जनपदों के क्षेत्रों में संबंधित इकाई के स्व घोषणा पत्र प्राप्त कर उद्योग विकास विभाग अथवा सूक्ष्म, लघु मध्यम, उधम विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा अन्य कार्यों की सूची जिला अधिकारी को उपलब्ध कराए जाने पर जिलाधिकारी द्वारा तत्परता पूर्वक बिना किसी विलंब के ऐसे इकाइयों को संचालित करने के लिए आदेश जारी किए जाएंगे।


उक्त कारवाही प्रत्येक दशा में तीन दिवस के भीतर पूर्ण करना होगा। जिलाधिकारी से संचालित अनुमति जारी होने के पश्चात संबंधित इकाई के कर्मियों के लिए किसी अन्य पास की आवश्यकता नहीं होगी और संबंधित इकाई के प्रमुख द्वारा जारी की गई कर्मियों की सूची के साथ इकाई द्वारा कर्मियों को दिया गया परिचय पत्र ही आवागमन के लिए मान्य होगा। यह जानकारीयूपी  प्रमुख सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा दी गई है।