नोएडा। जनपद गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा अनलॉक-1 पर गाइडलाइन जारी किया गया है। अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी द्वारा धारा 144 के अंतर्गत इस एडवाइजरी में कंटेंमेंट जोन में केवल चिकित्सा, स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता के कार्य एवं डिलीवरी के कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी आवागमन की अनुमति नहीं होगी। जनपद में शैक्षिक संस्थान, सिनेमा हॉल आदि को अग्रिम आदेशों तक नहीं खोले जाने का आदेश जारी किया गया है। शेष जानकारी हेतु एडवाइजरी को पढ़ें:-
कमिश्नरेट पुलिस का कंटेन्मेंट जोन पर आया एडवाईजरी, जरूर जाने क्या है आदेश